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समारोहों में इन पांच नियमों का रखना ध्यान, नहीं तो होगी जेल
Wed, 09 Oct 2019 03:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा
मनोज कुमार, नोएडा
मनोज कुमार, नोएडा
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 09 Oct 2019 03:40 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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शादियों का सीजन आने वाला है और लोगों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में यदि पांच बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समारोह में विघ्न तो पड़ेगा ही साथ ही सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है।
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पुलिस और प्रशासन ने समारोहों में प्लास्टिक के प्रयोग, तेज आवाज में डीजे, आतिशबाजी, बरात के दौरान जाम और हर्ष फायरिंग पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को इसके संबंध में गाइड लाइन भेजकर निर्देशित किया है।
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वहीं, डीएम ने भी अधिकारियों को अभी से सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके और उन्हें समारोह के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिलाधिकारी के साफ निर्देश हैं कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया जाए तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
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प्लास्टिक के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध
देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन, शादियों में 40 फीसदी प्लास्टिक प्रयोग ही किया जाता है। अब शादियों में अगर प्लास्टिक प्रयोग होता पाया गया तो उसे जब्त किया जाएगा। वहीं, यदि अधिक मात्रा में मिला तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ेगा महंगा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देशभर में ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने के लिए तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है। नियमों के मुताबिक रात 10 बजे के बाद या फिर 55 डेसीबल से अधिक आवाज में डीजे बजाया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही डीजे संचालक से लेकर आयोजक तक की गिरफ्तारी हो सकती है।
शादी में आतिशबाजी का प्रयोग बंद
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के निर्देश पर एनसीआर में पटाखों पर रोक लगा दी गई है। दिवाली हो या शादी केवल ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। वहीं, शादी में आतिशबाजी की शिकायत मिली तो समारोह के आयोजक या जो लोग आतिशबाजी चला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बरात निकालें पर जाम न लगाएं
जिलाधिकारी के निर्देश पर किसी भी फार्म हाउस या बरात घर के बाहर कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। यदि बरात की चढ़त के दौरान सड़क पर डांस होता है और जाम लग जाता है तो बरातियों को उसका दोषी मानते हुए गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा समारोह आयोजक पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हर्ष फायरिंग हुई तो जाना पडे़गा जेल
जिले में हर्ष फायरिंग पर भी रोक है। किसी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो फार्म हाउस संचालक या समारोह के आयोजक द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की जाएगी। यदि पुलिस को कहीं और से सूचना मिलती है या बाद में कोई वीडियो वायरल होता है तो फार्म हाउस मालिक व समारोह के आयोजक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मंडलायुक्त ने जारी की गाइड लाइन
आगामी माह से शादी समारोह शुरू हो जाएंगे। इसे देखते हुए मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्घनगर समेत मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी फार्म हाउस, मंडप और मैरिज होम आदि के मालिकों के साथ बैठक करें। बैठक में उन्हें नियमों की जानकारी देकर उसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराएं।
किसी भी शादी समारोह में पांचों नियमों का पालन कराया जाएगा। वहीं, उल्लंघन होने पर हंगामा करने वालों के साथ-साथ आयोजक और बरात घर आदि संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।
- बीएन सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर