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Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 27 मई को होगी सुनवाई

Sat, 25 May 2024 07:30 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 25 May 2024 07:30 PM IST
सार

बिभव कुमार को 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। पहले उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी।

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Swati Maliwal Case Court seeks response from delhi police on Bibhav Kumar bail plea
बिभव कुमार - फोटो : एएनआई

विस्तार

सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा है। बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकीलों ने तत्काल जमानत पर सुनवाई का आग्रह किया। अदालत ने जमानत पर सुनवाई 27 मई को तय की है।

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बिभव कुमार को 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। पहले उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के लिए चार दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
 

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दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने जांच के दौरान असहयोग किया और सवालों के गोलमोल जवाब देते रहे। यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताया, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो बिभव कुमार ने उनसे मारपीट की।

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