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नहीं गिराए जाएंगे सुपरटेक के टावर: SC

Mon, 05 May 2014 03:35 PM IST
Updated Mon, 05 May 2014 03:35 PM IST
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supreme court stops the demolition of supertech towers

सुपरटेक विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

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पढ़ें सुपरटेक की इमारत से जुड़ी पुरी खबर

चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुपरटेक के दो टॉवरों सियान और एपेक्स को गिराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

इस इस फैसले से सुपरटेक को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सील रहेंगे दोनों टावर

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सुपरटेक ने सेक्टर 93ए स्थित एमरॉल्ड कोर्ट के एपेक्स और सियान टावर पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करके दोनों टावरों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी।

बिल्डर की तरफ से दावा किया गया है कि जितना भी निर्माण किया गया है, उसके लिए प्राधिकरण से बाकायदा अनुमति ली गई है। दोनों टावरों के बायर्स पहले ही अपील दायर कर चुके हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टावरों को सील रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी से सवाल किया है कि इस एरिया में सुपरटेक को 40 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाने के आदेश किस आधार पर दिए गए थे?

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'नहीं तोड़ा कोई नियम'

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40-40 फ्लोर के इन दोनों टावरों में कुल 857 अपार्टमेंट हैं जिनमें से लगभग 600 को पहले ही बेचा जा चुका है।

याचिका में सुपरटेक ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा था कि दोनों टावर नोएडा अथॉरिटी की ओर से अनुमति मिलने और पास होने के बाद ही बनाए गए थे। इस मामले में किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बता दें कि इस मामले में फ्लैट के खरीदारों ने सुविधाएं न मिलने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने टावरों को गिराने का आदेश दिया था।

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