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Delhi : सुप्रीम कोर्ट का आदेश- डकैत को मारने वाले पुलिसकर्मी को पांच लाख की सम्मान राशि दे यूपी सरकार
Thu, 05 Dec 2024 07:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 05 Dec 2024 07:09 AM IST
सार
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मानवीय रुख अपनाते हुए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को डकैत को मारकर लोगों को बचाने वाले 83 वर्षीय सेवानिवृत्त सिपाही को 5 लाख रुपये की सम्मान राशि देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मानवीय रुख अपनाते हुए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया।
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पीठ सेवानिवृत्त सिपाही राम औतार सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को उन्हें वीरता पुरस्कार देने की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अत्यधिक विलंब के आधार पर याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था, क्योंकि पुरस्कार देने की सिफारिश 34 साल पहले की गई थी। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील रुचिरा गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशस्ति पत्र दिया था और एक लाख रुपये का सम्मान राशि देने को तैयार थी।
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