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जेल में मनेगी सुब्रत रॉय की होली

Fri, 14 Mar 2014 01:36 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 14 Mar 2014 01:36 AM IST
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Supreme Court rejects bail for Sahara chief Subrata Roy

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को होली जेल में ही मनानी होगी। सु्प्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुब्रत रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जमानत देने के लिए तैयार हैं लेकिन सहारा को निवेशकों के पैसे लौटाने पर ध्यान देना चाहिए।

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सुब्रत रॉय के साथ उनकी कंपनी के दो निदेशकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली के तिहाड़ जेल में 4 मार्च से रखा गया है।

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लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये नहीं लौटाने का मामला

Supreme Court rejects bail for Sahara chief Subrata Roy

65 साल के सुब्रत रॉय को पुलिस ने लखनऊ में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उनकी दो कंपनियों ने लाखों निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं चुकाए हैं।

सहारा की याचिका थी कि उन्होंने कोर्ट की कोई अवमानना नहीं की है इस कारण उनकी गिरफ्तार करना अवैध है।

उनके वकील ने उनकी ओर से कोर्ट में कहा कि सहारा कोर्ट के मुताबिक चलने को तैयार हैं। और सभी निवेशकों पैसे लौटाने के लिए राजी हैं।

फेंकी थी स्याही, कहा था चोर

Supreme Court rejects bail for Sahara chief Subrata Roy

सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर एक वकील ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के ऊपर स्याही फेंक दी थी। खुद को ग्वालियर का वकील बता रहे मनोज शर्मा ने सुब्रत के कार से उतरते ही उन पर स्याही फेंक दी।

शर्मा ने कहा कि सुब्रत चोर हैं और उन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, इसलिए मैंने सुब्रत पर स्याही फेंकी। पुलिस इस घटना के बाद शर्मा को अपने साथ ले गई।

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