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यादव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अखिलेश सरकार को झटका

Fri, 07 Aug 2015 02:58 PM IST
Updated Fri, 07 Aug 2015 02:58 PM IST
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Supreme court rejected up government appeal in yadav singh case

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को करारा झटका देते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता की आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच के आदेश को जारी रखा है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने यादव सिंह की संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस याचिका को चुनौती दी थी जिसके तहत यादव सिंह की संपत्ति की सीबीआई जांच की जा रही है।
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यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यादव सिंह के मामले को सीबीआई के हवाले करने से पहले राज्य सरकार से सहमति नहीं ली गई थी।

सरकार का तर्क था कि प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी अधिकारी के मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की संस्तुति आवश्यक है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी सीबीआई जांच की मांग

Supreme court rejected up government appeal in yadav singh case

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यादव सिंह की अवैध संपत्ति मामले की आंच यूपी सरकार के कई रसूखदार लोगों पर भी पड़ने का खतरा है।

बता दें कि पिछले साल 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यादव सिंह की संपत्ति मामले के जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नूतन ठाकुर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इस मामले में एसआईटी के साथ आयकर विभाग भी जांच कर रहा है।

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