यादव सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अखिलेश सरकार को झटका
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को करारा झटका देते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता की आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच के आदेश को जारी रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यादव सिंह की संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस याचिका को चुनौती दी थी जिसके तहत यादव सिंह की संपत्ति की सीबीआई जांच की जा रही है।
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यादव सिंह के मामले को सीबीआई के हवाले करने से पहले राज्य सरकार से सहमति नहीं ली गई थी।
सरकार का तर्क था कि प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी अधिकारी के मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की संस्तुति आवश्यक है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी सीबीआई जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यादव सिंह की अवैध संपत्ति मामले की आंच यूपी सरकार के कई रसूखदार लोगों पर भी पड़ने का खतरा है।
बता दें कि पिछले साल 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यादव सिंह की संपत्ति मामले के जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नूतन ठाकुर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इस मामले में एसआईटी के साथ आयकर विभाग भी जांच कर रहा है।