दिल्ली सरकार पर लगा 50 हजार का जुर्माना, SC ने पूछे ये 3 सवाल
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दिल्ली स्थित गौतम नगर इलाके में अतिक्रमण को लेकर हलफनामा दायर न करना दिल्ली सरकार को मंहगा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर एतराज जताते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से गौतम नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर सवाल किए। पीठ ने पूछा कि आपने हलफनामा क्यों नहीं दायर किया। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि इलाके से अतिक्रमण हटा लिया गया है।
इस पर पीठ ने कहा कि आपने हलफनामा क्यों नहीं दायर किया। जवाब में वकील ने कहा कि वह पूर्व आदेश को समझ नहीं पाए थे। इस जवाब पर एतराज जताते हुए पीठ ने कहा कि आखिर सरकार यह कैसे कह सकती कि वह आदेश स्पष्ट नहीं था।
ये सवाल भी पूछे
पीठ ने कहा कि हमने साफ-साफ हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा कि आप कहेंगे तो हम हिन्दी में भी आदेश पारित कर सकते हैं।
सरकार के इस रवैये से पीठ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया। साथ ही पीठ ने कहा कि आप हर हाल में हलफनामा दायर करना होगा।
सुनवाई के दौरान पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने यह भी कहा कि आप अतिक्रमण हटाने की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हैं। इससे आपके पास रिकार्ड रहेगा कि आपने क्या कार्रवाई की है।
साथ ही इससे यह भी पता चल जाएगा कि किसने फिर से अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने सरकार से कहा कि आप वास्तव में लोगों को अतिक्रमण करने का बढ़ावा देते हैं। पीठ ने कहा कि यह नहीं चलेगा।