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दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ढील, इन 12 घंटों में चलेगा काम
Mon, 09 Dec 2019 03:27 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 09 Dec 2019 03:27 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
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प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ ढिलाई दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्माण कार्य किया जा सकता है। वहीं रात में पूरी तरह से निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के स्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था।
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गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के स्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था।
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Supreme Court partially relaxes ban on construction activities in Delhi-NCR and allows construction from 6 am to 6 pm. Construction activities to remain banned during night.
— ANI (@ANI) December 9, 2019
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