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सुब्रत को जमानत नहीं, बेच पाएंगे प्रॉपर्टी

Thu, 05 Jun 2014 09:30 PM IST
Updated Thu, 05 Jun 2014 09:30 PM IST
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supreme court denies to free subrat roy sahara

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सहारा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने से इंकार कर दिया।

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चार मार्च से तिहाड जेल में बंद सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय की रिहाई के लिये पांच हजार करोड़ रुपए और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने के आदेश में सुधार के लिये सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी।
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हालांकि कोर्ट ने सहारा को नौ शहरों में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सहारा को जेल में ही रहना पड़ेगा।

विदेशी प्रॉपर्टी भी बेचेंगे

supreme court denies to free subrat roy sahara

जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और जस्टिस ए के सीकरी की खंडपीठ ने सुब्रत रॉय की रिहाई के लिये दायर याचिका पर 29 मई को सहारा समूह और सेबी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि इस मामले में फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

सहारा ने उस प्रस्ताव में कहा था कि वह तीन हजार करोड़ रुपये पांच दिन के भीतर और इसके बाद दो हजार करोड़ रुपए अगले 30 दिन में जमा कराएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए सहारा समूह को देश के नौ शहरों में अपनी प्रॉपर्टी बेचने के आदेश दिए हैं। इस सुनवाई के पहले अदालत ने सहारा समूह को लंदन और न्यूयार्क स्थित तीन होटलों के शेयर बेचने की भी इजाजत दे दी थी।

अदालत ने यह भी साफ किया कि अब इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ करेंगी।

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