फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Supreme Court asked to EC to decide on Petition For start Voting at Five am due to Ramadan

वोटिंग सुबह 5 बजे शुरू करवाने के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्णय लेने को कहा

Thu, 02 May 2019 10:53 PM IST
राजेश सैनी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Thu, 02 May 2019 10:53 PM IST
सार

- अंतिम तीन चरणों के मतदान के दौरान रमजान को देखते हुए की गुहार
 

विज्ञापन
Supreme Court asked to EC to decide on Petition For start Voting at Five am due to Ramadan
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

विस्तार

गर्मी और रमजान को देखते हुए लोकसभा चुनावों के बाकी बचे तीन चरणों में वोटिंग सुबह 7 की बजाय दो घंटे पहले 5 बजे से शुरू करवाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को इस पर विचार कर निपटारा करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने इस पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया, कि 6 मई से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। अगले तीन चरणों का मतदान 6, 12 और 19 मई को होना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। लिहाजा मतदान सुबह 7 की बजाय 4:30 या 5 बजे से शुरू करवाना चाहिए। ऐसा करने से मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। उनका मकसद यही है। सभी समुदायों को मतदान में भागीदारी का बराबर मौका मिलना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed