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थरूर ने सुनंदा पुष्कर के ट्विटर अकाउंट को संरक्षित रखने की अपील की, हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस

Mon, 08 Jun 2020 04:24 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 08 Jun 2020 04:24 PM IST
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Sunanda pushkar death case Delhi high court issues notice to delhi police in shashi tharoor application seeking direction to preserve pushkar social media account
सुनंदा पुष्कर, शशि थरुर

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के ट्विटर अकाउंट और ट्वीट को संरक्षित रखने के निर्देश देने की अपील की थी।

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जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने याचिका को ध्यान में रखते हुए सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह ट्विटर इंडिया को सुनंदा पुष्कर की मौत से पहले के उसके ट्वीट व असक्रिय ट्विटर अकाउंट संरक्षित रखे। क्योंकि सुनंदा के ट्वीट उसकी मौत के केस के ट्रायल में बेहद महत्वपूर्ण हैं।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 15 जुलाई तय की है। थरूर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने अदालत में कहा कि उनके ट्वीट्स उनकी मानसिक स्थिति को एकदम सही विश्लेषण करेंगे जो प्रॉसीक्यूशन के केस से उलट है।
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वकीलों ने कहा कि सुनंदा पुष्कर की कभी आत्महत्या वाली प्रवृत्ति नहीं थी, यह पुलिस द्वारा ट्रायल के समय पेश किए गए उनके ट्वीट्स में साफ झलकता है। उसके ट्वीट और ट्विटर की टाइमलाइन केस में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह जिंदा नहीं है। उन्हें डर है कि उन ट्वीट के डिलीट होने से थरूर खुद को निर्दोष साबित न कर सकें।

2014 में हुई थी सुनंदा की मौत, थरूर हैं आरोपी

बता दें कि पुलिस ने सुनंदार पुष्कर हत्या मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया है। वह आईपीसी की धारा 498-ए(पति या पति का रिश्तेदार महिला से क्रूरता करे) और 306(आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाए गए हैंं।

पुलिस अदालत में पहले कह चुकी है कि सुनंदा पुष्कर मानसिक रूप से परेशान चल रही थीं और उनके पति से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। मौत से कुछ दिन पहले सुनंदा का झगड़ा थरूर से हुआ था जिसकी चोटों के निशान सुनंदा के शरीर पर थे। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी का इतना शोषण किया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गईं।

पुलिस ने थरूर के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है उसके अनुसार उन्हें अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। हालांकि अगर उन पर धारा 302 लगे तो उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है।

51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित होटल लीला के अपने लक्जरी कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर और सुनंदा होटल में इसलिए रह रहे थे क्योंकि उस वक्त इनके आधिकारिक बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा था।

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