AAP विधायक अलका लांबा के खिलाफ जारी हुआ समन, तोड़फोड़ का आरोप
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दुकान में तोड़फोड़, अनधिकृत प्रवेश और पुलिस को ड्यूटी करने से रोकने के मामले में आप विधायक अलका लांबा को अदालत ने बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कश्मीरी गेट थाना एसएचओ को समन तामील करवाने का निर्देश दिया है।
तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया है। अदालत ने केस की सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है।
दिल्ली पुलिस ने लांबा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने, अनधिकृत प्रवेश, तोड़फोड़ संबंधी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
अलका के खिलाफ ये है मामला
चांदनी चौक से आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ 10 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे एक दिन पहले लांबा पर उस समय पत्थर फेंके गए थे जब वह कश्मीरी गेट इलाके में नशा विरोधी अभियान चला रही थीं।
पुलिस ने शिव मिष्ठान भंडार के मालिक समेत कई कारोबारियों की शिकायत पर अलका लांबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एक वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने लांबा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
इस वीडियो में अलका लांबा अपने समर्थकों के साथ दुकान में तोड़फोड़ करती दिख रही हैं। दूसरी ओर अलका लांबा का दावा था कि यह वीडियो क्लिप शिव मिष्ठान भंडार का है और इसे उन पर हमले के बाद बनाया गया था। लांबा ने उन्हें नशेड़ी कहने के आरोप में भाजपा विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी।