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अवमानना याचिका पर जयराम रमेश, कारवां पत्रिका के संपादक और रिपोर्टर को समन

Sun, 03 Mar 2019 04:55 AM IST
Priyesh Mishra अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Sun, 03 Mar 2019 04:55 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक की अवमानना याचिका पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कारवां मैगजीन के संपादक पारस नाथ और रिपोर्टर कौशल श्राफ को समन जारी किया है।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने तीनों को 25 अप्रैल को पेश होने का निदेश दिया है। कारवां पत्रिका में छपे एक लेख को अपनी मानहानि बताते हुए विवेक ने कोर्ट में याचिका दायर की है। 
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16 जनवरी को प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया था कि विवेक कई ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, जो टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हैं और उन्होंने विदेश में पैसे जमा किए हैं। लेख में दावा किया कि नोटबंदी के समय भी इन कंपनियों के जरिये काफी पैसा बनाया गया। 
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इस लेख के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवेक पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर, विवेक ने पत्रिका में किए दावों को गलत बताते हुए कहा था कि उनको जिन कंपनियों से जोड़ा गया, उनके लिए डी-कंपनी शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो कि दाऊद इब्राहिम के लिए उपयोग किया जाता रहा है। 

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