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सहारा की याचिका खारिज, जेल में ही रहेंगे

Tue, 06 May 2014 03:41 PM IST
Updated Tue, 06 May 2014 03:41 PM IST
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subrat roy sahara will remain in jail, supreme court plea

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सुब्रत रॉय सहारा को जेल में ही रहना पड़ेगा।

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सुप्रीम कोर्ट में दायर याविका में सहारा प्रमुख ने सेबी के पास निवेशकों का लगभग 20,000 करोड़ रुपये जमा न कराने पर जेल भेजे जाने के फैसले को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी।
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इस मामले में जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस केहर की पीठ ने 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सहारा ग्रुप को बड़ा झटका

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहारा ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि सहारा को यह उम्मीद थी कि पीठ सुब्रत रॉय और दो निदेशकों की जमानत के लिए 10,000 करोड रुपये के भुगतान वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है।

सहारा प्रमुख सुब्रत राय और दो निदेशक 4 मार्च से तिहाड़ में न्यायिक हिरासत हैं। इससे पहले अदालत ने शर्त रखी थी कि सुब्रत राय को तभी जमानत मिलेगी ,जब वे 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।

इसके तहत अदालत ने 5,000 करोड़ नगद और 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा कराने की बात कही थी।

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