यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा सरकार ने मेवात के सभी सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को यौन शोषण संबंधी घटनाओं की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त अशोक सांगवान ने शुक्रवार को ऐसी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर ऐसी घटनाओं की रोकथाम, पाबंदी एवं समाधान अधिनियम, 2013 के तहत सभी विभागाध्यक्षों के लिए एक अहम आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने विभाग के मुखियाओं को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जल्द एक विभागीय कमेटी गठित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी पास किया हुआ है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिनियम की धारा 19, 21 व 26 के प्रावधानों के तहत गठित होने वाली उक्त विभागीय कमेटी को लेकर जरूरी रिपोर्ट विभागाध्यक्षों से उनके कार्यालय में भिजवाने के निर्देश भी दिए हैं।
कानून के तहत जुर्माने का भी प्रावधान
बता दें कि संबंधित कानून के तहत पचास हजार रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। यह कमेटी अपने विभाग से संबंधित ऐसे मामलों को लेकर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में वार्षिक आधार पर भिजवाएगी।
उन्होंने महिला कर्मचारियों से अपील की कि वे ऐसे मामलों की शिकायत अपने विभागाध्यक्ष अथवा संबंधित कमेटी को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
बता दें कि उपायुक्त के इस अहम आदेश का असर मेवात के तीन दर्जन सरकारी कार्यालयों पर पड़ेगा, हालांकि मेवात में महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है मगर जिला मत्स्य पालन विभाग और शिक्षा विभाग के दो मामलों ने प्रशासन और सरकार के अलावा हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। अभी संबंधित मामलों में जांच चल रही है।