फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   special task force will take steps for students security in schools

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सख्त कदम, ये हैं वो जरूरी उपाय

Sat, 07 Oct 2017 01:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 07 Oct 2017 01:08 PM IST
सार

स्कूल के परिसर का निरीक्षण टॉस्क फोर्स करेगी 
बच्चों की सुरक्षा का मामला:  
स्कूल के परिसर का निरीक्षण टॉस्क फोर्स करेगी       
- मासिक आधार पर सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट जिला उपशिक्षा निदेशक को भेजेगी 
- शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, कोर्ट के फैसलों व निर्देशों को बनाया आधार 
 

विज्ञापन
special task force will take steps for students security in schools

विस्तार

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अब स्कूलों में भवन और परिसर का निरीक्षण एक स्पेशल टॉस्क फोर्स करेगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निदेशालय ने इस आदेश को जारी करने के लिए बीते साल के कोर्ट के फैसलों व निर्देशों को आधार बनाया है।

विज्ञापन


अपने आदेश में निदेशालय ने कहा है कि टॉस्क फोर्स मासिक आधार पर अपने सुरक्षा निरीक्षण की रिपोर्ट जिला उपशिक्षा निदेशकों को भेजेंगी। यह साफ किया गया है कि स्कूलों में सुरक्षा के लिए स्कूल प्रमुख ही जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन


शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जोन स्तर पर गठित की जाने वाली टास्क फोर्स में जोन के उपशिक्षा निदेशक, स्कूल प्रिंसिपल व दो सदस्यों के रुप में दो इंजीनियर(इलेक्ट्रिकल व सिविल) होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुरक्षा का निरीक्षण करने के बाद यह फोर्स हर माह अपनी रिपोर्ट जिला उपशिक्षा निदेशक को भेजेगी। सभी जोन से रिपोर्ट प्राप्त होने केबाद डीडीई संयुक्त रिपोर्ट क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी रिपोर्ट हर तीन माह में शिक्षा निदेशायल को भेजें।

स्कूलों को हर तीन महीने में भेजनी रिपोर्ट

special task force will take steps for students security in schools

निदेशालय ने अपने इस आदेश के लिए सितंबर 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से कर्नल देविंदर शेहरावत बनाम उपायुक्त एसडीएमसी मामले में दिए गए फैसलों व निर्देशों को अपना आधार बनाया है।

मालूम हो कि कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर स्कूलों के निरीक्षण के लिए एक तंत्र बनाने को कहा था। राजधानी के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, व निजी स्कूल प्रमुखों को जारी इस आदेश में निदेशालय ने कहा है कि वह समय-समय पर स्कूल केभवन व परिसर का निरीक्षण कराने की व्यवस्था करें।

इसकी रिपोर्ट स्कूलों को हर तीन महीने में उपशिक्षा निदेशक को भेजनी होगी। निरीक्षण केदौरान यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे तत्काल सुधारने के लिए कहा गया है। विशेष शिक्षा निदेशक बिनय भूषण की ओर से दिए गए आदेश केमुताबिक स्कूलों में सुरक्षा बनाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी।

जिला उपशिक्षा निदेशक को यह देखना होगा कि वह स्कूलों में होने वाली किसी प्रकार की समस्या को पीडब्लयूडी, दिल्ली अग्निशमन विभाग, व दिल्ली जल बोर्ड जैसी एंजेसियों तक पहुंचा कर उन्हें सुधारें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन स्कूलों को सख्ती से करना होगा। इनकेपालन में लापरवाही बरतने को कोर्ट की अवमानना केतौर पर देखा जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed