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उन्नाव दुष्कर्म मामला: डीसीडब्ल्यू ने आवास उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट से मांगा सात दिन का समय

Thu, 10 Oct 2019 08:51 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Thu, 10 Oct 2019 08:51 PM IST
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Special Court in Delhi concludes cross examination of Unnao victim's sister
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पिछले साल न्यायिक हिरासत में पीड़िता के पिता की कथित मारपीट और हत्या के मामले में दुष्कर्म पीड़िता की बहन से जिरह की है। साथ ही अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को सात दिन का समय दिया है। 

 

 


इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने कोर्ट को बताया कि आवास के लिए जगह की पहचान की जा चुकी है लेकिन, डील को आखिरी रूप देने के लिए थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने सात दिन का और समय मांगा है। कोर्ट ने जेपीएन ट्रामा सेंटर को निर्देश दिया कि जब तक पीड़िता के लिए आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक उसे होटल में ही रखा जाए। 

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