फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Special CBI Court issues order to produce BJP leader Kalyan Singh in court on Ayodhya case

अयोध्या भूमि विवाद मामला: सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने को कहा

Sat, 21 Sep 2019 10:25 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Sat, 21 Sep 2019 10:25 PM IST
विज्ञापन
Special CBI Court issues order to produce BJP leader Kalyan Singh in court on Ayodhya case
Kalyan Singh - फोटो : ANI
अयोध्या प्रकरण के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बतौर आरोपी तलब किया है। अदालत ने कल्याण सिंह के सांविधानिक पद पर न रहने का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
विज्ञापन


सीबीआई की ओर से गत 9 सितंबर को कल्याण सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया गया कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक वाद चलाने का आदेश दिया था। वहीं राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांविधानिक पद पर नियुक्त कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 
विज्ञापन


सीबीआई ने अर्जी में कहा था कि कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उनका पांच वर्ष का कार्यकाल 3 सितंबर 2019 को समाप्त हो गया। अब वह किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में तलब करके मुकदमा चलाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इस बात का प्रामाणिक साक्ष्य पेश करे कि कल्याण सिंह अब किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन सीबीआई ने शनिवार तक कोई भी ऐसा साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया। 

शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद बार के सदस्यों के बताने पर विशेष न्यायाधीश ने कल्याण सिंह के पद पर न रहने की बात का स्वत: संज्ञान लिया और उन्हें बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाते हुए मामले में 27 सितंबर की तारीख तय कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed