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Delhi NCR News: मतदान केंद्रों पर रविवार को लगेंगे विशेष कैंप, छूटे मतदाताओं के जुड़ेंगे नाम
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बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे पात्र मतदाताओं की पहचान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर पात्र मतदाता 30 अक्तूबर तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए रविवार को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर भी ऐसे पात्र लोगों की पहचान करेंगे, जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, पात्रता की पुष्टि के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिसे चार दिसंबर को प्रकाशित किया जाना है।
नए पते पर भी कर सकते हैं आवेदन
हाल में अपना निवास स्थान बदलने वाले और बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के कारण एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट) सूची में शामिल मतदाता भी नए पते से फॉर्म-6 भर सकते हैं। उन्हें अपने नए निवास स्थान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। मतदाता फॉर्म-6 ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in और ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), बीएलओ या निर्धारित मतदान केंद्रों पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर पात्र मतदाता 30 अक्तूबर तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए रविवार को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर भी ऐसे पात्र लोगों की पहचान करेंगे, जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, पात्रता की पुष्टि के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिसे चार दिसंबर को प्रकाशित किया जाना है।
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नए पते पर भी कर सकते हैं आवेदन
हाल में अपना निवास स्थान बदलने वाले और बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए जाने के कारण एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट) सूची में शामिल मतदाता भी नए पते से फॉर्म-6 भर सकते हैं। उन्हें अपने नए निवास स्थान से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। मतदाता फॉर्म-6 ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in और ईसीआईनेट मोबाइल एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ), बीएलओ या निर्धारित मतदान केंद्रों पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।
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