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Delhi NCR News: सिसोदिया ने जमानत के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत का दिया हवाला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 07:02 PM IST
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ईडी ने जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बेनॉय बाबू, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान की है। इसके अलावा उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में वह जमानत के हकदार है। वहीं, ईडी ने उनकी जमानत पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सिसोदिया के वकील ने कहा, उनके मुवक्किल की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीन को राहत प्रदान की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया वे इस तथ्य से बच नहीं सकते कि उन्होंने आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया, वे करीब 15 महीने से हिरासत में है। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है।
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वहीं, सिसौदिया की ओर से ही पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने ने तर्क रखा कि आप नेता के खिलाफ मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है। दोनों मामलों की जांच अभी भी जारी है। इसमें अभी भी गिरफ्तारियां जारी हैं। इस मुकदमे में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है। ईडी की और से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर सिसौदिया की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट की शक्तियों को सीमित नहीं किया है।
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