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सिख दंगा : सज्जन की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

Mon, 14 Jan 2019 11:13 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Mon, 14 Jan 2019 11:13 PM IST
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Supreme court seeks response from CBI on Plea of congress leader Sajjan kumar in Sikh riots matter
सज्जन कुमार - फोटो : ट्विटर

सिख दंगा मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सज्जन की जमानत याचिका पर भी जांच एजेंसी और अन्य प्रतिवादियों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। पीठ में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसके कौल भी शामिल हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को सिख दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने 31 दिसंबर को कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया। पूर्व कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर शीर्ष कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 
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सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में एक परिवार के पांच लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, निचली अदालत ने 2010 में सज्जन को इस मामले से बरी कर दिया था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख सुरक्षाकर्मियों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत देशभर में हुए दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। 

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