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Sidhu Moosewala Murder: एक जून को होगी मूसेवाला के हत्यारोपी लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, स्पेशल सेल को मिली कस्टडी

Tue, 31 May 2022 07:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 31 May 2022 07:15 PM IST
सार

दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिश्नोई ने कहा है कि, उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है।

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Sidhu Moosewala murder accused gangster lawrence bishnoi Moves Delhi High Court Apprehending Fake Encounter By Punjab Police
gangster lawrence bishnoi

विस्तार

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए कोर्ट के बाद मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। उसने हाईकोर्ट से मांग की है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, ऐसे में उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और पंजाब पुलिस को उसे न सौंपा जाए।

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सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस विश्नोई को एक पुराने मामले में पांच दिन की हिरासत में लिया है। स्पेशल सेल उससे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में पूछताछ करेगी। सूत्रों ने बताया कि काला जठेड़ी और काला राना की कस्टडी लेने के लिए आवेदन किया गया है।
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दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बिश्नोई ने कहा है कि, उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है और यदि उसे पंजाब में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसकी हत्या कर सकता है। 
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ऐसे में उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए और यदि वांरट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। याचिका में बिश्नोई ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा उसके फर्जी एनकाउंटर की भी आशंका है। 

एनआईए कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

गौरतलब है कि बिश्नोई ने पहले एनआईए कोर्ट में अपने फर्जी एनकाउंटर की आशंका को लेकर याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को नहीं दी जाए। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है।

दूसरे राज्य की पुलिस को उसकी फिजिकल कस्टडी देने की जरूरत नहीं है। पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, काला राणा, संपत नेहरा आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मकोका के तहत मामला दर्ज किया हुआ है, जो एक साल से चल रहा है।

2020 के हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला

उन्होंने कहा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में उसके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। याची ने कहा कि उसने अपनी जान को खतरे के चलते वर्ष 2020 में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने पुलिस को उससे भरतपुर जेल में ही पूछताछ करने व सुरक्षा का निर्देश दिया था।

बिश्नोई ने कहा कि 29 मई को पंजाब में मूसेवाला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और पंजाब पुलिस ने इस हत्या में उसके हाथ होने के संबंध में बयान दिया है। याची ने कहा कि उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले जाया जा सकता है और इस दौरान प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा उसकी हत्या या पंजाब पुलिस द्वारा एनकाउंटर की संभावना है। ऐसे में पुलिस को उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए।



याची ने कहा कि यदि उसे अदालत के जरिए वारंट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो पुलिस को निर्देश दिया जाए कि उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए व रिमांड के दौरान उसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जहां तक संभव हो उसकी पेशी व पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो।

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