Shraddha murder Case: पूनावाला के खिलाफ कल आदेश जारी कर सकती है अदालत, आफताब ने किए थे श्रद्धा के 35 टुकड़े
पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया है।
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दिल्ली की एक अदालत अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या व उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय करने का आदेश सुना सकती है। 29 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर होने की वजह से पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया था। अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वाल्कर की याचिका पर सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी। इसमें अनुरोध किया गया था कि उनकी बेटी का शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वाल्कर के पिता के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़ों को महरौली स्थित अपने आवास पर करीब तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए आफताब ने उन टुकड़ों को कई जगहों पर बिखेर दिया था।