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आप सरकार के फैसले को शीला ने दी चुनौती
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 25 Feb 2014 10:00 PM IST
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के गिरते ही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अमानत में खयानत व भ्रष्टाचार के आरोप मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है।
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शीला दीक्षित ने मामले में अपने खिलाफ चल रहे मामले में आवेदन दायर किया है। उन्होंने आप सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने का आग्रह किया गया था।
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शीला दीक्षित के अधिवक्ता ने आवेदन में तर्क रखा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को आप सरकार ने गलत तरीके से वापस लेने का निर्णय किया है।
इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उनका तर्क सुना जाए। न्यायमूर्ति वीपी वैश के समक्ष इस मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई तय है।
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गौरतलब है कि तीस हजारी स्थित विशेष जज नरोत्तम कौशल ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर 31 अगस्त 2013 को दिए अपने फैसले में पुलिस को शीला दीक्षित व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था।
लोकायुक्त के फैसले में भी स्पष्ट है कि कुल 22.56 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया।
उन्होंने प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 व 409 के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी व अमानत में खयानत व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के साक्ष्य है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि इन सभी के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।