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Delhi NCR News: शर्तों के उल्लंघन पर शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द
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-दिल्ली दंगों से जुड़े मामला : अदालत ने जेल में सरेंडर करने का दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी। अदालत ने माना कि उन्होंने जमानत के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उन्हें शनिवार शाम तक जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्तूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने 22 सितंबर को जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं। इनमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना और किसी भी मीडियाकर्मी से बातचीत नहीं करना शामिल था।
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक्टिविस्ट शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी। अदालत ने माना कि उन्होंने जमानत के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उन्हें शनिवार शाम तक जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्तूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने 22 सितंबर को जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं। इनमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना और किसी भी मीडियाकर्मी से बातचीत नहीं करना शामिल था।