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Delhi: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की, 20 जनवरी को होगी सुनवाई

Sat, 06 Jan 2024 04:08 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 06 Jan 2024 04:08 PM IST
सार

भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में  बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की अपील की है। 
 

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Sexual harassment case Delhi Police urges court to frame charges against ex-WFI chief
बृजभूषण शरण सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह व उनके सहयोगी के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया। पुलिस ने कहा आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए ठोस साक्ष्य हैं।

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पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष अभियुक्तों की इस दलील का विरोध किया कि चूंकि कुछ कथित घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। क्योंकि इसने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी कर ली। पुलिस ने कहा कि सिंह द्वारा कथित तौर पर विदेशों और दिल्ली सहित भारत के अंदर की गई यौन उत्पीड़न की घटनाएं उसी अपराध का हिस्सा हैं। पुलिस ने न्यायाधीश से कहा ऐसे में इस मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली की अदालत को है।
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कोर्ट इस मामले की आगे की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) धारा 354-डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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