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Brij Bhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न केस में दोनों पक्ष की दलील पूरी, अब फैसले का इंतजार
Tue, 27 Feb 2024 04:56 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 27 Feb 2024 04:56 PM IST
सार
बता दें कि सांसद पर छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया था।
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भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ साक्षी मलिक
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
अदालत ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह व विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उन पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने शिकायतकर्ताओं, दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला 15 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सह आरोपी तोमर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व सहायक सचिव हैं।
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बहस के दौरान शिकायतकर्ताओं और पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की इस दलील का विरोध किया कि चूंकि कुछ कथित घटनाएं विदेश में हुई थीं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।
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