{"_id":"67a91e1f070f3b7ff406a0ab","slug":"separatist-leader-filed-an-appeal-for-facility-of-phone-calls-in-jail-challenged-validity-of-circulars-in-del-2025-02-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: जेल में फोन कॉल की सुविधा के लिए अलगाववादी नेता ने दायर की अपील, परिपत्रों की वैधता को दी चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: जेल में फोन कॉल की सुविधा के लिए अलगाववादी नेता ने दायर की अपील, परिपत्रों की वैधता को दी चुनौती
Mon, 10 Feb 2025 02:59 AM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 10 Feb 2025 02:59 AM IST
सार
कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कई परिपत्रों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
कश्मीर के अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कई परिपत्रों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मनमाने ढंग से उनकी फोन कॉल और ई-मुलाकात सुविधाएं वापस ले ली हैं। खान ने महानिदेशक (कारागार) द्वारा 2022 से 2024 के बीच जारी परिपत्रों की वैधता को चुनौती दी है। उनका दावा है कि ये निर्देश मनमाने हैं और दिल्ली कारागार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं।
विज्ञापन
14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में चल रहे खान को 24 जुलाई, 2017 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 121ए के साथ-साथ यूएपीए के कई प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए।
विज्ञापन
इससे पहले भी टेरर फंडिग मामले में आरोपों का सामना कर रहे एक अलगाववादी ने अदालत से फोन कॉल सुविधा चालू किए जाने की मांग की थी। इसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि समाज की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जेल प्रबंधन फोन कॉल या ई-मुलाकात की सुविधा रोक सकता है।
विज्ञापन