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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Sending obscene messages to female colleague inappropriate for armed forces: High Court

महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना सैन्य बल के लिए अनुचित : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 09:31 PM IST
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- कोर्ट ने सीआईएसएफ अधिकारी की वेतन कटौती की सजा को रखा बरकरार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सैन्य बल के अंदर अपनी ही महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजना अनुचित बताया। अदालत ने सीआईएसएफ सब-इंस्पेक्टर पर लगाए गए वेतन कटौती की सजा को बरकरार रखा। सब इंस्पेक्टर पर एक महिला सहकर्मी को अश्लील संदेश भेजने और परेशान करने वाले फोन कॉल के आरोप थे। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, जैसा कि जांच कार्यवाही और पुनरीक्षण प्राधिकरण में ठीक ही बताया गया। याचिकाकर्ता जो एक वर्दीधारी सेवा का सदस्य है, पहले से विवाहित है, को किसी अन्य महिला को अश्लील संदेश भेजने का कोई अधिकार नहीं था। यह आचरण निश्चित रूप से एक वर्दीधारी बल के अधिकारी के लिए अनुचित है। अधिकारी की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दुराचार को देखते हुए सजा उचित थी और उल्लेख किया कि अधिकारी के साथ बहुत हल्का व्यवहार किया गया है। सजा में दो साल के लिए वेतन कटौती शामिल थी, जिसके दौरान उसे कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। इस अवधि के पूरा होने पर, भविष्य की वेतन वृद्धि में भी देरी होगी।

यह थे आरोप

महिला ने आरोप लगाया था कि बातचीत के दौरान अधिकारी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और दुर्भावनापूर्ण इरादों से उसके घर में प्रवेश किया। शिकायत के बाद, एक विभागीय जांच की गई। अधिकारी के खिलाफ आरोप तय किए गए और जांच समिति द्वारा सजा लागू की गई।
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