{"_id":"5c05b7cdbdec2241703a57b1","slug":"section-144-applies-for-two-months-in-greater-noida","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर बवाल: जनपद में दो महीने के लिए धारा-144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बुलंदशहर बवाल: जनपद में दो महीने के लिए धारा-144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Updated Tue, 04 Dec 2018 04:40 AM IST
विज्ञापन
पुलिस ने किया पैदल मार्च
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ग्रेटर नोएडा में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं और क्रिसमस समेत अन्य पर्वों पर असामाजिक तत्वों की तरफ से व्यवस्था भंग की आशंका के चलते दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया कि तीन दिसंबर से अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी है।
जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के आम सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग, रैली, रोड शो और धरना-प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलाएंगे।
विज्ञापन
कोई भी व्यक्ति शस्त्र प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर देवी-देवता या अन्य किसी प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान 100 मीटर की परिधि में तेज आवाज वाले यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा।
विज्ञापन
अपर जिलाधिकारी दिवाकर सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया कि तीन दिसंबर से अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी है।
विज्ञापन
जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के आम सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग, रैली, रोड शो और धरना-प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलाएंगे।
विज्ञापन
कोई भी व्यक्ति शस्त्र प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर देवी-देवता या अन्य किसी प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाएगी। परीक्षाओं के दौरान 100 मीटर की परिधि में तेज आवाज वाले यंत्रों का इस्तेमाल नहीं होगा।
बुलंदशहर घटना के बाद सूरजपुर में किया पुलिस ने पैदल मार्च
कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदेश में हिदायत दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा धारा-144 का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जाएगी।
बुलंदशहर में हुई घटना के मद्देनजर सोमवार को सूरजपुर समेत कई क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। सोमवार को बुलंदशहर की घटना के बाद जिले में माहौल ठीक रखने के लिए सूरजपुर में सीओ प्रथम ग्रेटर नोएडा निशांक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया।
इस दौरान कोतवाली सुरजपुर प्रभारी, कासना कोतवाली प्रभारी, नॉलेज पार्क थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पीआरवी और पीसीआर का भी स्टॉफ मौजूद रहा। सीओ निशांक ने बताया कि पुलिस ने मार्च कर सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है।
बुलंदशहर में हुई घटना के मद्देनजर सोमवार को सूरजपुर समेत कई क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। सोमवार को बुलंदशहर की घटना के बाद जिले में माहौल ठीक रखने के लिए सूरजपुर में सीओ प्रथम ग्रेटर नोएडा निशांक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया।
इस दौरान कोतवाली सुरजपुर प्रभारी, कासना कोतवाली प्रभारी, नॉलेज पार्क थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पीआरवी और पीसीआर का भी स्टॉफ मौजूद रहा। सीओ निशांक ने बताया कि पुलिस ने मार्च कर सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है।