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क्लब के अवैध निर्माण को तोड़ने का मिला आदेश
अरविंद सिंह/अमर उजाला, नोएडा
Updated Fri, 21 Feb 2014 01:54 PM IST
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नोएडा के वीवीआईपी सेक्टर-15ए में स्थित क्लब में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है।
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साथ ही क्लब में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आमदनी और इसके सदस्यों का भी ब्योरा मांगा है। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
नियमों को ताक पर रखकर क्लब चलाने से नाराज प्राधिकरण ने पांच मुद्दों को आधार बनाते हुए प्रबंधन को नोटिस भेजा है। इसमें पहला मुद्दा क्लब में बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी कर निर्माण करने को बनाया गया है। सेटबैक का निर्माण करने, ग्राउंड कवरेज और तय एफएआर से ज्यादा यूज कर नियमों की अवहेलना की गई है।
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प्राधिकरण ने इसे दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। दूसरा मुद्दा बाहरी लोगों को मेंबर बनाने का है। आवंटन शर्तों में सेक्टर के नागरिकों को ही इसका मेंबर बनाने का उल्लेख है।
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प्राधिकरण ने 15 दिन के भीतर सभी बाहरी सदस्यों की मेंबरशिप खत्म करने को कहा है। नोटिस का तीसरा मुद्दा क्लब के व्यावसायिक उपयोग को लेकर है।
क्लब में जिम व अन्य गतिविधियां चल रही हैं। चौथा मुद्दा क्लब की संचालन कमेटी में किसी पदाधिकारी का फेरबदल होने पर प्राधिकरण को समय-समय पर अवगत नहीं कराने का है। नोटिस में इसकी सूचना प्राधिकरण को न दिए जाने की बात कही है और आखिरी मुद्दा बैंक से मिलने वाले मासिक किराये का है।
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इसमें प्राधिकरण ने कहा है कि क्लब को 8042 वर्ग मीटर जमीन एक रुपये की लीज पर दी गई थी। प्राधिकरण ने रेजीडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक खोलने की अनुमति दी, लेकिन उससे मिलने वाले किराए को भी क्लब ही रख लेता है।
प्राधिकरण ने ब्याज समेत इसकी आमदनी का लेखा-जोखा 15 दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। तय समय में जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।