सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार, कहा- नहीं चलेगी दादागिरी
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राजधानी दिल्ली में सीलिंग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'मास्टर प्लान 2020' में संशोधन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। साथ ही डीडीए को मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर हलफनामा दाखिल ना करने पर आड़े हाथों लिया।
अदालत ने कहा- ये दादागिरी नहीं चलेगी। व्यावसायिक इकाइयों को राहत देने के लिए डीडीए ने एफएआर बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
Delhi sealing case: Supreme Court stayed possible and proposed changes to Delhi Master Plan 2020 that gave relief to several commercial establishments by way of increased FAR.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 6, 2018
सीलिंग को लेकर खड़े किए थे सवाल
8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत को लेकर सवाल खड़े किए थे।
इतना ही नहीं कोर्ट ने विधायक ओपी शर्मा और निगम पार्षद गुंजन गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ड्राइव के दौरान नारेबाजी क्यों की। आप सीएम या पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते।