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सीलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने DDA को लगाई फटकार, कहा- नहीं चलेगी दादागिरी

Tue, 06 Mar 2018 02:08 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 06 Mar 2018 02:08 PM IST
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sealing: supreme court stayed possible and proposed changes to Delhi Master Plan 2020
sealing

राजधानी दिल्ली में सीलिंग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 'मास्टर प्लान 2020' में संशोधन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। साथ ही डीडीए को मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर हलफनामा दाखिल ना करने पर आड़े हाथों लिया।

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अदालत ने कहा- ये दादागिरी नहीं चलेगी। व्यावसायिक इकाइयों को राहत देने के लिए डीडीए ने एफएआर बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
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सीलिंग को लेकर खड़े किए थे सवाल

8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत को लेकर सवाल खड़े किए थे। 

इतना ही नहीं कोर्ट ने विधायक ओपी शर्मा और निगम पार्षद गुंजन गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ड्राइव के दौरान नारेबाजी क्यों की। आप सीएम या पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। 

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