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Delhi: एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैजी को हाईकोर्ट से राहत, कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

Mon, 16 Feb 2026 06:33 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 16 Feb 2026 06:33 PM IST
सार

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके. फैजी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।

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SDPI national president Faizi gets bail
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने सोमवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके. फैजी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। 

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एसडीपीआई पर आरोप है कि यह प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का राजनीतिक मोर्चा है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले एसडीपीआई को पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा करार दिया था। ईडी के अनुसार, पीएफआई से एसडीपीआई को फंड ट्रांसफर किए गए थे। 

ईडी ने मार्च 2025 में फैजी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई थी। अगस्त 2025 में ट्रायल कोर्ट ने फैजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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