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Delhi: विवि परिसर में प्रतिबंधित BBC वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग घोर अनुशासनहीनता, DU ने HC में दिया हलफनामा

Tue, 25 Apr 2023 12:48 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 25 Apr 2023 12:48 AM IST
सार

विश्वविद्याल ने अपने हलफनामे में कहा, समिति ने वीडियो देखने के बाद पाया कि आंदोलन का मास्टरमाइंड याचिकाकर्ता था।

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Screening banned BBC documentary university campus gross indiscipline
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोमवार को हाईकोर्ट में बताया कि प्रतिबंधित बीबीसी के वृत्तचित्र की विश्वविद्यालय परिसर में स्क्रीनिंग घोर अनुशासनहीनता के बराबर है। इसके तहत ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रतिबंध के खिलाफ चुघ की याचिका पर जवाब दे रहा था।

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हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रतिवादी और याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड में नहीं है, मामले को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हाईकोर्ट को बताया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिबंधित बीबीसी वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल था।

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विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कामकाज को बाधित करने के इरादे से, अन्यथा भी , विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना, याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह का कृत्य सामान्य रूप से घोर अनुशासनहीनता है। विश्वविद्याल ने अपने हलफनामे में कहा, समिति ने वीडियो देखने के बाद पाया कि आंदोलन का मास्टरमाइंड याचिकाकर्ता था। इससे पहले, हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव के दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से लगाए गए एक साल के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था।

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