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स्कूली बसों का नहीं होगा रैलियों में प्रयोग
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sat, 05 Nov 2016 12:38 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेस (एचपीएससी) के प्रदेश अध्यक्ष एसएस गोसांई तथा जिला अध्यक्ष सुरेशचंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उन आदेशों का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारी और विपक्ष के नेता अब अपनी रैलियों में प्राइवेट स्कूलों की बसें मंगाने का दबाव नहीं बना सकेंगे।
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एचपीएससी पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट से न्याय दिलाने की गुहार की थी। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को छह सप्ताह के भीतर प्राइवेट स्कूल संचालकों पर बसों के लिए नई गाइड लाइंस तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के पास करीब सात हजार बसें हैं, जिनके रूट परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित हैं। लेकिन किसी भी सरकारी आयोजन, रैली अथवा सार्वजनिक समारोह में भीड़ लाने ले जाने के लिए स्कूल संचालकों पर आरटीए के माध्यम से बसें देने का दबाव बनाया जाता है।
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