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सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से झटका: ईडी की पूछताछ के दौरान नहीं रख सकेंगे वकील, निचली अदालत के फैसले पर लगी रोक
Sat, 04 Jun 2022 03:31 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 04 Jun 2022 03:31 PM IST
सार
सत्येंद्र जैन अब प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान अपने साथ वकील नहीं रख सकते, शनिवार को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पुराने फैसले पर रोक लगा दी है।
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सत्येंद्र जैन
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए निचली अदालत के एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को सत्येंद्र जैन की कस्टडी देते हुए जैन को पूछताछ के दौरान अपना वकील साथ रखने की अनुमति दे दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सत्येंद्र जैन ईडी की पूछताछ के दौरान अपना वकील साथ नहीं रख सकते।
मालूम हो कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सत्येंद्र जैन ईडी की पूछताछ के दौरान अपना वकील साथ नहीं रख सकते।
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मालूम हो कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है।