फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rouse Avenue court reserves order on ED custody of AAP leader Amanatullah Khan

अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर AAP में उबाल: पार्टी ने BJP दफ्तर घेरा, हिरासत अवधि तीन दिन बढ़ी

Sat, 07 Sep 2024 03:22 AM IST
आकाश दुबे एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 07 Sep 2024 03:22 AM IST
सार

आप ने केंद्र सरकार पर ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि विधायक अमानतुल्ला खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई है।

विज्ञापन
Rouse Avenue court reserves order on ED custody of AAP leader Amanatullah Khan
अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी से आप में रोष - फोटो : अमर उजाला : भूपिंदर सिंह

विस्तार

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी हिरासत अवधि तीन दिन के लिए और बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें खान की 10 और दिन की हिरासत की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि हिरासत तीन दिन बढ़ाई गई है। आरोपी को नौ सितंबर को पेश करना होगा। खान को पहले दी गई चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

विज्ञापन

आप ने केंद्र सरकार पर ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कहा कि विधायक अमानतुल्ला खान की साजिशन गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में 'ईडी का दुरुपयोग बंद करो-बंद करो' के स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करते दिखे।

विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उनका जवाब देने की बजाय बहस करता रहा। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि खान मुख्य आरोपी है। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया। नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

विज्ञापन

इसके साथ ही जांच एजेंसी ने खान पर असहयोग का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए। वह केवल एक बार पेश हुए, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed