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Chinese visa case: कोर्ट ने सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आदेश रखा सुरक्षित, जानें पूरा मामला

Mon, 26 Feb 2024 07:53 PM IST
श्याम जी. एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 26 Feb 2024 07:53 PM IST
सार

चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
 

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Rouse Avenue Court reserves order against MP Karti Chidambaram and others in Chinese visa case
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने चीनी वीजा मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम एवं अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश 16 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया।

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प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और कई कंपनियों के नामों सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से कोर्ट को आासन दिया था कि मामला लंबित रहने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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आरोपी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। इस मामले में धन शोधन का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कार्ति चिदंबरम को कोई पैसा दिया गया हो। यदि पैसा नहीं है तो उसका शोधन नहीं किया जा सकता। फिर भी उन्होंने ईसीआईआर दर्ज कर लिया। आरोपी जांच में शामिल हो गया है और इसमें सहयोग कर रहा है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया था कि कथित लेनदेन वर्ष 2011 का है और ईडी ने मामला 2022 दर्ज किया है।

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