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Delhi: हवस मिटाने के बाद अधेड़ ने घोंटा बच्चे का गला, कोर्ट ने दी दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Wed, 12 Mar 2025 10:46 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 12 Mar 2025 10:46 PM IST
सार
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने अपनी यौन इच्छा मिटाने के बाद बच्चे की हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया था।
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
रोहिणी कोर्ट ने 2018 में 10 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने कहा कि दोषी के सुधार की संभावना को देखते हुए मृत्युदंड देना सही नहीं, ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं।
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अदालत ने अपराध की दोहरी प्रकृति का जिक्र करते हुए कहा कि उसने मासूम बच्चे का अपहरण किया। साथ ही क्रूरतापूर्वक दुराचार कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अदालत ने 42 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ सजा पर बहस सुनी।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक योगिता कौशिक दहिया ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि उसने 24 मार्च, 2018 को अपनी यौन इच्छा मिटाने के बाद बच्चे की हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया।
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