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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस को दिया जुर्माना लगाने का अधिकार- दिल्ली सरकार
Sat, 22 Aug 2020 03:04 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 22 Aug 2020 03:04 AM IST
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delhi police
- फोटो : PTI
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट से कहा कि उसने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस को अधिकृत किया। सरकार ने कहा कि इसके तहत पुलिस उप-निरीक्षकों और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को पृथक-वास नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को दिल्ली सरकार ने बताया कि कोविड-19 के नियम भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित किए जाने की प्रकृति के नहीं है। ये नियम महामारी रोग अधिनियम, 1987 के तहत निवारण के उपाय हैं।
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सरकार ने कहा कि यह विशेष कदम कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए उठाया गया था। दिल्ली सरकार ने यह जवाब एक जनहित याचिका के जवाब में दिया है। इस जनहित याचिका में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस कर्मियों द्वारा वसूले जा रहे जुर्माने को गलत बताया गया था।
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