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अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक : उपराज्यपाल बैजल

Wed, 20 Nov 2019 10:25 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 20 Nov 2019 10:25 PM IST
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Residents of unauthorized colonies will get ownership of land said Lieutenant Governor Anil Baijal
उपराज्यपाल अनिल बैजल - फोटो : अमर उजाला

अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम-1954 की धारा-81 के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के निजी भूमि से संबंधित दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में रेग्युलेशन-2019 जारी किया है, ताकि इन कॉलोनियों के निवासियों को उनकी भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो सके।

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उपराज्यपाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में तेजी से विकास कार्य करने के लिए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम की धारा-507 के तहत 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी है।
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इसके अलावा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा-507 के तहत शहरीकृत घोषित किए गए ग्रामीण कॉलोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास कार्य योजना तैयार करेगा। इसके साथ ही स्थानीय नगर निकाय इन कॉलोनियों में नागरिक व मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगी। 
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दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 के तहत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के भू-स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था जिन्होंने निजी कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य व बागवानी के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया हो। 

उपराज्यपाल के धारा 81 के तहत दर्ज सभी मामले वापस लेने के आदेश से इन कॉलोनियों के निवासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें किसी कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूमि पंजीकरण व भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही धोखाधड़ी व जालसाजी की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। 

उपराज्यपाल ने कहा है कि इस तरह के महत्वपूर्ण कदम से प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को संपत्ति का भू-स्वामित्व प्राप्त होगा और इन कॉलोनियों का तेजी से विकास होगा। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी-79 गांवों को शहरीकृत करने की विधिवत मंजूरी से क्षेत्र में विकास होगा। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामले निरस्त हो जाएंगे और इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकेगा। 


अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में यह एक बड़ा और मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री उदय योजना को अनाधिकृत कॉलोनियों और गांव के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा जो कहती है वह करती है। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का संकल्प भाजपा ने लिया है उसे पूरा करके दिखाएंगे। 

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