आप विधायक जरनैल सिंह को राहत, जमानत मंजूर
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कोर्ट ने एमसीडी के जूनियर इंजीनियर से मारपीट के मामले में आप विधायक जरनैल सिंह की अंतरिम जमानत अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी।
उन्हें निर्देश दिया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बिना अदालत की इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।
वहीं, पुलिस को कहा कि वे इस मामले को बेवजह तूल न दे। इससे पहले न्यायमूर्ति इन्द्रमीत कौर के समक्ष पुलिस के अधिवक्ता ने उन्हें जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक हैं और वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, जरनैल सिंह के अधिवक्ता एचएस फुलका ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं।
अदालत ने पुलिस का तर्क किया खारिज
पुलिस राजनैतिक दबाव में उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अग्रिम जमानत प्रदान की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया।
वहीं, जरनैल सिंह की अंतरिम जमानत अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि यह मामला अन्य मामलों के समान एक सामान्य मामला है। बिना कारण पुलिस इसे तूल देकर विशेष मामला न बनाए।
बता दें कि विधायक पर 28 अप्रैल को कृष्णा पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे एमसीडी दस्ते में शामिल जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट का आरोप है। इस संबंध में पुलिस ने जेई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।