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दिल्ली: न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब, दिए ये निर्देश

Tue, 05 Apr 2022 10:38 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 05 Apr 2022 10:38 PM IST
सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में जानकारी संबंधित वेबसाइटों पर देरी से डालने को लेकर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राजधानी के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

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Regarding leave of judicial officers High Court replied
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उच्च न्यायालय ने राजधानी के सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जिसमें न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी के संबंध में जानकारी संबंधित वेबसाइटों पर देरी से डाली गई है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने सभी को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाए कि 1 फरवरी के बाद से संबंधित न्यायाधीश के अवकाश के संबंध में तारीख और समय जानकारी प्राप्त हुई और ऐसी जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपडेट की गई थी।
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पीठ ने कहा प्रत्येक छुट्टी के संबंध में जानकारी देरी के कारणों को भी स्पष्ट किया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तय की है। पीठ ने यह आदेश अधिवक्ता अमीश अग्रवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली न्यायिक सेवा की अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा लिए गए अवकाश की समय पर सूचना जनता को दी जाए। याची ने कहा लोग सुनवाई में शामिल होने के लिए परिवहन के कठिन साधनों के माध्यम से आते हैं, आवागमन में घंटों बिताते हैं। केवल सिस्टम की अन्य बाधाओं के बीच यह पता लगने के बाद कि न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है।
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याची ने कहा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 12 नवंबर, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें निर्देश दिया गया था कि छुट्टी की सूचना सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रधान जिला जज के कार्यालय को भेजी जाएगी। सत्र न्यायाधीश कम से कम एक दिन पहले और संबंधित शाखा तुरंत दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर इसकी स्थिति को अपडेट करेंगे।

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