अभिनेता राजपाल यादव के पास पैसे नहीं हैं
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पांच करोड़ रुपये के ऋण मामले में फंसे फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नया प्रस्ताव रख पैसे लौटाने का तर्क रखा है। यादव ने कहा कि फिलहाल उनके पास पैसे नहीं हैं।
ऋण प्रदान करने वाले याची ने इस प्रस्ताव को खारिज कर आरोप लगाया कि यादव भुगतान करने की अपेक्षा बिना कारण अदालत का समय नष्ट कर रहे हैं। अदालत ने अब सुनवाई 24 मार्च को तय कर दी है।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति पीएस तेजी की खंडपीठ ने हाल ही में भुगतान करने के मुद्दे पर राजपाल यादव के रवैये पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने राजपाल को पैसे का भुगतान न करने पर चेतावनी देते हुए पूछा था कि आप पहले भी जेल में रह चुके हैं।
ऋण के संबंध में राजपाल के नए प्रस्ताव को याची ने किया खारिज
राजपाल के अधिवक्ता ने नया प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पहले ही 1.58 करोड़ रुपये दे चुका है और शेष 3.42 करोड़ का भुगतान जल्द कर देगा। दूसरी तरफ राजपाल को ऋण प्रदान करने वाली कंपनी मुरली प्रोजेक्ट के मालिक एमजी अग्रवाल की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।
उन्होंने कहा कि यादव ने इससे पहले अदालत के समक्ष वादा किया था कि वह भोपाल फिल्म से आने वाली राशि से ऋण का भुगतान करेंगे लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया। यदि राजपाल चाहे तो एक ही फिल्म से मिलने वाले पैसे से ऋण अदा कर सकते हैं।
वह मात्र अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। खंडपीठ के पूछने पर राजपाल के वकील ने कहा कि वे 30 दिन में भुगतान कर सकते हैं। अदालत ने अब मामले की सुनवाई 24 मार्च तय की है। गौरतलब है कि राजपाल ने अता पता लापता नामक फिल्म निर्माण के लिए यह ऋण लिया था लेकिन वापस नहीं किया। याची ने यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी।