फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rajendra Kumar reserved its order on the bail, CBI had also accused of influencing witnesses

राजेंद्र कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने लगाया गवाहों को प्रभावित करने का आरोप

Sat, 23 Jul 2016 09:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 23 Jul 2016 09:21 PM IST
विज्ञापन
Rajendra Kumar reserved its order on the bail, CBI had also accused of influencing witnesses
राजेंद्र कुमार और अन्य आरोपी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली सरकार के निलंबित प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई अदालत ने फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए याचिका का विरोध किया।

विज्ञापन


पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष व सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 
विज्ञापन


जमानत याचिका पर अदालत 25 जुलाई को फैसला सुनाएगी। पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की ओर से बहस करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी पिछले 18 दिनों से हिरासत में है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और न वह इस साजिश में शामिल है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि उनके मुवक्किल से साढ़े छह माह से रोजाना पूछताछ हो रही थी। 

'राजेंद्र कुमार अभी तक गवाहों को धमका रहा है'

Rajendra Kumar reserved its order on the bail, CBI had also accused of influencing witnesses
rajendra kumar

सीबीआई ने एफआईआर के साढ़े छह महीने बाद राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के फौरन बाद 15 दिसंबर को राजेंद्र कुमार के घर, दफ्तर, बैंक समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर दस्तावेज बरामद कर चुकी थी। 

अब सीबीआई को कोई पूछताछ नहीं करनी है। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य भी खराब है और उसकी बेटी को भी दिल से संबंधित बीमारी है।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई की अधिवक्ता सोनिया माथुर व वीके ओझा ने कहा कि राजेंद्र कुमार अभी तक गवाहों को धमका रहा है। इसके अलावा अभी इस मामले में घूस के पैसे का स्रोत पता करना है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। 

इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट ने राजेंद्र कुमार, आईसीएसएल के एमडी आरएस कौशिक, पूर्व एमडी जीके नंदा, उप सचिव तरुण शर्मा, एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (ईएसपील) के दो निदेशक दिनेश कुमार गुप्ता व संदीप कुमार, अशोक कुमार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पिछले सप्ताह न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed