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वन विभाग की जमीन कब्जाने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बाबा आनंद गोपाल समेत मुख्य सचिव को भेजा नोटिस

Fri, 30 Nov 2018 06:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Updated Fri, 30 Nov 2018 06:45 PM IST
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Rajasthan High Court issues notice to Chief Secretary including Baba Anand Gopal
Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर में ब्रज चौरासी कोस पर बाबा आनंद गोपाल द्वारा वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने के आरोप को लेकर लगी याचिका के तहत मुख्य सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला वन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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ये नोटिस प्रदीप नंद्राजोग व जी.आर. मूलचंदानी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश की याचिका की सुनवाई के बाद जारी किए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बाबा आनंद गोपाल ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर कुटिया बनाई है। बाबा ने अवैध रूप से पक्का निर्माण भी करवा लिया है। साथ ही इस कब्जे की जमीन पर गौशाला भी चलाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने बाबा पर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने के भी आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मामले की कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा बाबा के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की गई है।
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एनजीटी में याचिकाकर्ता बाबा आंनद गोपाल पर भरतपुर (राजस्थान) में वन विभाग की जमीन कब्जाने और बेचने के आरोप में राजस्थान उच्च न्यायालय ने  एक नोटिस जारी किया है। गोवर्धन के क्रांतिकारी कार्यकर्ता मुकेश कुमार शर्मा की जनहित याचिका (सीडब्ल्यू/26178/2018) पर सुनवाई करने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाबा आंनद गोपाल के खिलाफ अभी तक कोई दंडात्मक कार्यवाही न करने के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव, भरतपुर के जिला कलैक्टर और जिला वन अधिकारी से भी जबाब तलब किया।

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