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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेल सफर के दौरान सावधानी न बरती तो चुकाना होगा 6 गुना जुर्माना

Thu, 07 Jun 2018 09:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 07 Jun 2018 09:47 AM IST
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Railway passengers will have to pay 6 times fine if they carry more luggage during rail journey

हवाई यात्रियों की तरह अब रेल यात्रियों को भी अपने साथ अतिरिक्त लगेज ले जाने पर सतर्क हो जाना चाहिए। ट्रेन के कोच में जरूरत से ज्यादा सामान ठूसने की कई शिकायत मिलने के बाद भारतीय रेल ने नियम में बदलाव का फैसला किया है।

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इसके तहत यात्रियों को निर्धारित भार से ज्यादा सामान बिना बुकिंग के ले जाने पर छह गुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। रेलवे ने देश भर में इस नियम को लागू कराने के लिए 1 से 6 जून तक विशेष अभियान चलाया है।
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नियम के तहत एसी थ्री और स्लीपर में 40 किलो और जनरल कोच में यात्री अपने साथ केवल 35 किलो सामान ले जा सकता है। जबकि पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त भार का पैसा चुकाने के बाद दोनों श्रेणियों में अधिकतम 80 और 70 किलो सामान ले जा सकता है। अतिरिक्त लगेज पार्सल वैन से जाएगा। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने बताया कि नियम पहले से बना हुआ है, लेकिन इसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।

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रेलवे यात्रियों के बीच अचानक जांच करेगा

Railway passengers will have to pay 6 times fine if they carry more luggage during rail journey
rail - फोटो : rail

अधिकारी ने बताया कि एयरपोर्ट के विपरीत, जहां प्रत्येक यात्री का सामान तौला जाता है, रेलवे यात्रियों के बीच आकस्मिक जांच करेगा। उदाहरण के लिए स्लीपर क्लास में कोई यात्री अपने साथ 80 किलो सामान के साथ यात्रा कर रहा है, तो उसे अतिरिक्त 40 किलो सामान को 109 रुपये में बुक कराना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता और पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

एसी प्रथम श्रेणी में 70 किलो मुफ्त और 80 किलो बुकिंग के बाद अधिकतम 150 किलो सामान ले जा सकते हैं। एसी द्वितीय श्रेणी में 50 किलो मुफ्त और 50 किलो बुकिंग के बाद अधिकतम 100 किलो सामान ले जा सकते हैं।

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