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रेल भवन विरोध प्रदर्शन मामले में केजरीवाल को राहत, विशेष सत्र न्यायालय ने दिया आदेश

Sat, 30 Nov 2019 06:13 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 30 Nov 2019 06:13 PM IST
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Rail Bhawan Protest case Arvind Kejriwal Delhi Special sessions court
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

दिल्ली के विशेष सत्र न्यायालय ने रेल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करने के मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ 20 जनवरी 2014 को दिल्ली रेल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन का आरोप था। 

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गौरतलब है कि साल 2014 में दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरी केजरीवाल कैबिनेट रेल भवन के बाहर धरने पर बैठ गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रात में रेल भवन के बाहर सड़क पर ही सो गए थे। इसे लेकर संजय सिंह, आशुतोष, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
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इससे पहले पांच जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष को बरी करने के आदेश दिए थे।

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