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Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- राहुल गांधी नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली पोस्ट हटाएं

Fri, 22 Dec 2023 06:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 22 Dec 2023 06:04 AM IST
सार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, लेकिन यह भारत के बाहर उपलब्ध रहा। अगर हमें पीड़िता की पहचान की रक्षा करनी है तो जरूरी है कि यह पूरी दुनिया में किया जाए।

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Rahul Gandhi should remove the post revealing the identity of the minor rape victim.
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 2021 में दुष्कर्म और हत्या की शिकार नाबालिग दलित लड़की की पहचान का खुलासा किए जाने वाले पोस्ट को हटाने को कहा है। अदालत सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर की 2021 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था, लेकिन यह भारत के बाहर उपलब्ध रहा। अगर हमें पीड़िता की पहचान की रक्षा करनी है तो जरूरी है कि यह पूरी दुनिया में किया जाए। पीठ ने राहुल के वकील तरन्नुम चीमा से कहा, आप इसे हटा क्यों नहीं लेते? कृपया अपना पोस्ट हटा लें, अन्यथा इसे पूरी दुनिया में प्रेस उठा सकती है। 
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एफआईआर दर्ज करने की हुई थी मांग
साल 2021 में मकरंद ने याचिका दायर की थी। अदालत इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सोशल मीडिया पर पीड़िता के पिता के साथ फोटो शेयर कर उसकी पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
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राहुल गांधी ने 4 अगस्त 2021 को नौ वर्षीय लड़की के माता-पिता से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़िता के माता-पिता के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की थी। पोस्ट को छह अगस्त को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने हटा दियाथा। 

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