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Delhi :  राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद अदालत में, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Sat, 17 Aug 2024 02:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 17 Aug 2024 02:18 AM IST
सार

स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है।

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Rahul Gandhi citizenship dispute, BJP leader Subramanian Swamy filed petition in Delhi High Court
Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है।

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अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार को स्वेच्छा से खुलासा करके किए गए कथित उल्लंघनों पर केंद्र को एक पत्र लिखा था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। 
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स्वामी ने आरोप लगाया है कि गांधी ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के खिलाफ है। स्वामी ने दावा किया है कि गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह पाएंगे।

स्वामी ने कहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। 20 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार द्वारा गांधी को एक नोटिस भेजा गया था।

स्वामी ने लिखा था कि बैकॉप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें गांधी निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 दी गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।

स्वामी ने कहा है कि उनकी शिकायत के अपडेट और स्थिति के बारे में पूछने के लिए केंद्र सरकार को कई बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्वामी ने अपनी याचिका में केंद्र को उनकी शिकायत या अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने और उसका निष्कर्ष या अंतिम आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की है।


याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। मई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के आम चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था।

कुछ कागजों में कहा गया है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, इसलिए वे ब्रिटिश नागरिक हो गए? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी उनके बारे में ब्रिटिश नागरिकता की बात करती है, इसका मतलब है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है?", शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी।

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